नई दिल्ली। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए आदेश के मुताबिक 2024-25 से स्थापित मेडिकल कॉलेजों में अधिकतम 150 अंडरग्रैजुएट सीटें होंगी। बशर्ते संस्थान उस राज्य में 10 लाख आबादी के लिए 100 एमबीबीएस सीटों के अनुपात का पालन करे। सीटों की बढ़ी हुई संख्या चाहने वाले कॉलेज में 2024-25 से

