Chennai:मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को अपने एक निर्णय में कहा कि अगर किसी महिला का पति देश के बाहर रहता हो तो भी भारत में अस्थायी या स्थायी रूप से रहने वाली कोई भी महिला घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अदालत से राहत पाने की हकदार है,एक अमेरिकी नागरिक द्वारा

