नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के प्रशासन में दिल्ली सरकार का कितना नियंत्रण होगा और केंद्र सरकार कितनी दखलांदाजी कर सकेगी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने गुरुवार 11 मई को अपना फैसला सुना दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, यह एकमत फैसला है और मैं इसके

