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चारा घोटाला : लालू को पांच साल की सजा, 60 लाख रुपये का जुर्माना

पहली पाली में सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्य मंत्री के अधिवक्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें कम से कम सजा दी जाय।

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

रांची : चारा घोटाला के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है। राजद सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को इस मामले में पांच साल की सजा सुनायी गयी है। साथ ही उन पर 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया हैं। समाचार देने तक अन्य दोषियों को सजा सुनाये जाने का इंतजार था।

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ज्ञातव्य है कि पहली पाली में सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्य मंत्री के अधिवक्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें कम से कम सजा दी जाय। अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि लालू यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वह कई बीमारियों से ग्रसित हैं। इसलिए उन्हें कम से कम सजा दी जानी चाहिए। दूसरी ओर, सीबीआई के वकील ने कोर्ट में कहा कि केस का ट्रायल लम्बा होना स्वाभाविक है। यह घोटाला है, समाज देखना चाहता है कि ऐसे घोटाले करने वालों को क्या सजा होती है। ऐसे में अधिक से अधिक सजा होनी चाहिए। अन्य 37 दोषियों को सजा सुनाने की प्रक्रिया चल रही थी।

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