झारखंड के लोहरदगा जिले में लव जिहाद का मामला सामने आया है। 17 साल की नाबालिग को मुस्लिम लड़के ने नाम और धर्म बदलकर प्यार के जाल में फंसाया। कई बार रेप किए और अश्लील विडियो भी बनाया । सच पता चलने पर हत्या करने की कोशिश की।
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झारखंड न्यूज़: झारखंड में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है जिसमे मुस्लिम युवक ने अपना नाम और धर्म बदलकर एक 17 साल की नाबालिक को प्यार मे फंसाया, उसका कई बार रेप किया और जब उसका सच सामने आया तो लड़की को कुएं मे धक्का दे कर जान से मारने की कोशिश भी की, पीटीए चलने पर पुलिस ने रांची जिले के नरकोपी निवासी रबानी अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत केस दर्ज कर लिया है. बता दें कि रबानी अंसारी पर आरोप है कि उसने अपना नाम हिन्दू बनकर साजन उरांव बताया और नाबालिग के साथ संबंध बनाएँ। उसने खुद के शादीशुदा और मुस्लिम होने की बात छुपायी। लड़की को झांसा देकर उसका कई बार रेप किया और जब सच्चाई सामने आई तो उसने लड़की को कुएं में धकेल कर जान से मारने की कोशिश की। कुंए में धकेलने के बाद ऊपर से पत्थर भी फेंके। लड़की किसी तरह जान बचाकर अपने घर पहुंची। परिवार वालों को सारी बात बताई।
समाज के लोग भी उस नाबालिग की मदद कर्नर को आगे आए। लोहरदगा एसपी आर रामकुमार और डीएसपी परमेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करे हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लोहरदगा जिले की नाबालिग पीड़िता ने बताया कि उसके पास छह महीने पहले एक अनजान युवक का कॉल आया था। उसने उसे अपना नाम साजन उरांव बताया। उसने मीठी-मीठी बातों के जाल में उसे फंसाया। फिर दोस्ती की बात कह कर अक्सर फोन करने लगा।
लड़की भी उसके झांसे में आ गई। प्यार का वास्ता देकर उसने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। उसे रांची में किराए के मकान में रखने लगा। इसी बीच लड़की ने उसका आधार कार्ड देख लिया और उसे उसका असली नाम रबानी अंसारी होने का पता चल गया। तब लड़की ने विरोध जताना शुरू कर दिया। इस बीच आरोपी लड़के ने उसके साथ अंतरंग वीडियो भी बना लिए था जिसे उसने वायरल कर दिया। बता दें की झारखंड मे अभी अंकिता का मामला सामने आया था जिसमे आरोपी ने उसे ज़िंदा जला डाला। और इलाज के दौरान अंकिता की मौत हो गई।
आरोपी की रांची जिले के नरकोपी थाना क्षेत्र में मोबाइल की दुकान है। डीएसपी परमेश्वर प्रसाद ने बताया कि लोहरदगा महिला थाना कांड संख्या 26/ 2022 में भादवि की धारा 376, 427, 379, 417, 307 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले की पूरी छानबीन की जा रही है।