सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने कहा कि खनन विभाग की गलतियों के कारण क्षेत्र में अवैध बालू खनन हो रहा है। इस पर मुख्य सचिव रोक लगाएं।
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रांची, 27 जून। झारखंड में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश के बाद भी अवैध माइनिंग रूकने का नाम नहीं ले रही है। जिसपर NGT ने मुख्य सचिव को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है।
मुख्य सचिव से मांगा जवाब
मामले में सोमवार को NGT में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दुमका के रानेश्वर प्रखंड के गोविंदपुर और सुखजेारा में हो रहे अवैध बालू खनन की जानकारी ट्रिब्यूनल को दी गई। इस दौरान NGT ने 21 जुलाई को मामले में मुख्य सचिव को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने कहा कि खनन विभाग की गलतियों के कारण क्षेत्र में अवैध बालू खनन हो रहा है। इस पर मुख्य सचिव रोक लगाएं।
दुमका DC की तरफ से हलफनामा दायर
मामले में दुमका DC की तरफ से हलफनामा दायर किया गया। जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि अवैध बालू खनन करने के मामले में रानेश्वर अंचल के अंचल अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने अंचल अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने और CO के खिलाफ FIR दर्ज कराने का आदेश दिया है।