दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सरकारी नौकरी के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एसीबी की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जिसमें सहायक खनिज अधिकारी को 7 साल कारावास व 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश

