नई दिल्ली, 24 मार्च। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने ये आदेश दिया। कोर्ट ने 3 मार्च को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित

