माफिया मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर मामले में शनिवार को फैसला नहीं आ सका। अपर सत्र न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत ने बहस के लिए अब 27 जुलाई की तारीख नियत कर दी है।
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गाजीपुर। माफिया मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर मामले में शनिवार को फैसला नहीं आ सका। अपर सत्र न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत ने बहस के लिए अब 27 जुलाई की तारीख नियत कर दी है।
बता दें कि जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पिछले दिनों माफिया मुख्तार अंसारी के तीन मामलों में फैसला सुनाया था। जिसमें गैंगस्टर के दो मामलों में दस-दस साल की सजा और जुर्माना हुआ था। जबकि मुहम्मदाबाद के मीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में मुख्तार को न्यायालय ने दोषमुक्त किया था।
क्या है पूरा मामला
वर्ष 2009 में करंडा के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मुहम्मदाबाद के मीर हसन की हत्या के प्रयास में पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि कपिलदेव सिंह हत्याकांड में मुख्तार पहले ही बरी हो चुका है। वहीं मीर हसन हत्या के प्रयास के मामले में भी बीते 17 मई को बरी हो चुका है।