उत्तर-प्रदेश के प्रतापगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है,न्यायालय ने नाबालिक के साथ बलात्कार, अपहरण और हत्या के मामले में 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है,साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है,अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में दोष पाए जाने पर पॉक्सो अधिनियम समेत अपना फैसला सुनाया है.
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Pratapgarh new:उत्तर-प्रदेश के प्रतापगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है,न्यायालय ने नाबालिक के साथ बलात्कार, अपहरण और हत्या के मामले में 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है,साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है,अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में दोष पाए जाने पर पॉक्सो अधिनियम समेत अपना फैसला सुनाया है.
नवाबगंज कोतवाली इलाके के परसई गांव निवासी हलीम उर्फ खड़बड और रिजवान को मृत्यदंड की सजा सुनाई गई है और ₹50 हज़ार का जुर्माना लगाया गया है. बता दें, 27 दिसंबर 2021 को दरिंदों ने नाबालिग के साथ घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में 30 दिसंबर 2021 को नवाबगंज थाने में पीड़िता के भाई के तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी.