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शेल कंपनी मामला : हाईकोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है तो यहां क्यों नहीं

आज झारखंड हाईकोर्ट में शेल कंपनी मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती तो राज्य सरकार यहां कोई दूसरा अधिवक्ता क्यों नहीं रख सकते।

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

झारखंड, 17 जून 2022। Jharkhand News : झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन व उनके करीबियों पर शेल कंपनी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के केस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन व जस्टिस एसएम प्रसाद की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। इस सुनवाई में न्यायधीश ने कहा कि वह दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। इसके लिए उन्होंने 23 जून की तारीख को तय कर दी गई है। फिलहाल राज्य की सरकार व सीएम की ओर से मामले की सुनवाई रोकने की मांग की जा रही है।

पढ़ें :- Jharkhand Shell Company Case : हाईकोर्ट ने बसंत सोरेन व रवि केजरीवाल को भेजा नोटिस

शेल कंपनी मामले की सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा अपना पक्ष रखा जा सकता है तो वह हाईकोर्ट में अपना पक्ष क्यों नहीं रख सकती। सरकार को किसी अन्य अधिवक्ता को यहां पर अपना पक्ष रखने के लिए भेजना चाहिए। आपको बता दें कि सरकार ने इस मामले की सुनवाई को टालने के लिए पक्ष रखते हुए था कि उनके अधिवक्ता कपिल सिब्बल व महाधिवक्ता राजीव रंजन को कोरोना हो गया है। अतः कुछ समय के लिए सुनवाई को आगे बढ़ा दिया जाए। सीएम से जुड़े इस मामले को हाईकोर्ट ने मेंटनेबल बताते हुए सुनवाई को जारी रखने का आदेश दिया था।

क्या है मामला

इस में सरकार के करीबियों के खिलाफ याचिका दायर की गई है। जिसमें कहा गया है कि सीएम व उनके करीबी शेल कंपनियों की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। फिलहाल ये मामला हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।

पढ़ें :- सुप्रीम कोर्ट में शेल कंपनी मामले पर होगी 11 जुलाई को सुनवाई
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