UP News: माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari)की मुश्किले बढ़ती नजर आई,जेलर को धमकाने के आरोप मे इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गयी,यह निर्णय न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए पारित किया है
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Mukhtar Ansari: माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की मुश्किले बढ़ती नजर आई,मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari)हमेशा किसी न किसी आरोप में चर्चा मे रहते है ,एक बार फिर जेलर को धमकाने के आरोप मे इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गयी है ,यह निर्णय न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए पारित किया है
माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari)की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं,जेलर AK अवस्थी ने 2003 में मुख्तार के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई थी,जिसके अनुसार जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी,साथ ही उनके साथ गाली गलौज करते हुए मुख्तार ने उन पर पिस्तौल भी तान दी थी
बता दे कि,इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने मुख्तार को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी,यह निर्णय न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए पारित किया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजधानी के आलमबाग थाने के एक आपराधिक मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुये 2 साल कारावास की सजा सुनाई है