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ईडी निदेशक को मिले एक्सटेंशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तृणमूल कांग्रेस

सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर 2021 को ईडी निदेशक संजय मिश्रा को मिले 1 साल के सेवा विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी।

By Akash Singh 

Updated Date

नई दिल्ली : ईडी निदेशक संजय मिश्रा को एक साल के सेवा विस्तार के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि यह मिश्रा को और सेवा विस्तार न देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।

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दरअसल, केंद्र ने एक अध्यादेश के ज़रिए ईडी और सीबीआई निदेशक का कार्यकाल पांच साल तक बढ़ाने की व्यवस्था बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर 2021 को ईडी निदेशक संजय मिश्रा को मिले 1 साल के सेवा विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेवा विस्तार का सरकार को अधिकार है लेकिन यह बहुत ज़रूरी मामलों में ही होना चाहिए।

कोर्ट ने कहा था कि सेवा विस्तार सीमित समय के लिए होना चाहिए। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ईडी निदेशक को अब आगे सेवा विस्तार न दिया जाए। इसका मतलब है कि संजय मिश्रा का कार्यकाल नवंबर में खत्म होने के बाद आगे सेवा विस्तार नहीं मिलेगा।

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