अब जिसने भी झारखंड में लव जिहाद किया उसको बख्शा नहीं जायेगा। बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव के मामले में आरोपी रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली को सीबीआई कोर्ट की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।वो ही तारा जिसके साथ लव जिहाद के बाद जाददती हुई। जिससे मोहब्बत हुई उसने खुद को रंजीत बताया और फिर जब शादी हुई तो वो ही रंजीत रकीबुल निकला।
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रांची। अब जिसने भी झारखंड में लव जिहाद किया उसको बख्शा नहीं जायेगा। बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव के मामले में आरोपी रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली को सीबीआई कोर्ट की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।वो ही तारा जिसके साथ लव जिहाद के बाद जाददती हुई। जिससे मोहब्बत हुई उसने खुद को रंजीत बताया और फिर जब शादी हुई तो वो ही रंजीत रकीबुल निकला।
पीड़िता शूटर तारा ने अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उस वक्त इस खुलासे के बाद समूचे झारखंड में सियासी सवाल भी उठे थे क्योंकि तारा के इल्जाम थे की उसे पति (रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल) ने उस पर जबरन धर्म परिवर्तन कराया। तारा का कहना था कि उसके पति ने खुद को हिंदू बताकर उसे धोखा दिया और शादी की।
बाद में उस पर इस्लाम कबूलने का दबाव बनाया जाने लगा और ऐसा नहीं करने पर उसकी पिटाई की जाती थी और कई बार कुत्ते से भी कटवाया गया था। शाहदेव के मुताबिक, कई-कई दिनों तक उसे खाना भी नहीं दिया जाता था। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 2015 में इस केस को टेक ओवर किया था।
पहले सीबीआई की को गवाही पूरी कर ली गई थी। इसके बाद अदालत ने आरोपियों का बयान दर्ज किया था। बयान दर्ज होने के बाद बचाव पक्ष ने अपने बचाव ओर से 25 फरवरी में गवाही दी थी। जिसमें सीबीआई की ओर से 26 गवाहों को पेश किया गया था। अब जाकर जुल्मों जाददती का हिसाब किताब पूरा हुआ।
दोषी को उनके जुल्मों की सजा मिली । अब सवाल इस बात का उठता है कि शूटर तारा शाहदेव के सुनाये गए इस फैसले के बाद क्या लव जिहाद पर लगाम लगेगी ? सवाल ये भी ये तो सिर्फ एक तारा है ना जाने झारखंड में कितनी तारा है जो लव जिहाद का शिकार है और आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला। खैर अब देखना होगा झारखंड हाइकोर्ट का ये फैसला लव जिहाद पर क्या नजीर पेश करता है ? क्योंकि ये फैसला उनके लिए भी नजीर है जो कहते हैं कि लव जिहाद होता ही नहीं है ?