Booking.com

राज्य

  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. UP News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI से कार्बन डेटिंग की बारीकियों के बारे में पूछा सवाल,क्या बिना क्षति पहुंचाए शिवलिंग की हो सकती है जांच?

UP News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI से कार्बन डेटिंग की बारीकियों के बारे में पूछा सवाल,क्या बिना क्षति पहुंचाए शिवलिंग की हो सकती है जांच?

Allahabad high court:इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज ज्ञानवापी मामले में हुई सुनवाई में ASI से कार्बन डेटिंग की बारीकियों के बारे में सवाल पूछा गया है,साथ ही हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया से भी जवाब मांगा है,हाई कोर्ट ने पूछा हाई कि क्या बिना क्षति पहुंचाए शिवलिंग की जांच हो सकती है?

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

Prayagraj News:इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज ज्ञानवापी मामले में हुई सुनवाई में ASI से कार्बन डेटिंग की बारीकियों के बारे में सवाल पूछा गया है,साथ ही हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया से भी जवाब मांगा है,हाई कोर्ट ने पूछा हाई कि क्या बिना क्षति पहुंचाए शिवलिंग की जांच हो सकती है? आज शुक्रवार को हाई कोर्ट में कार्बन डेटिंग सहित साइंटिफिक सर्वे कराए जाने की मांग में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई,

पढ़ें :- कन्नौज में भाजपाइयों ने संजू कटियार का किया भव्य स्वागत

वाराणसी की जिला अदालत द्वारा अर्जी खारिज करने के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है,याचिका में आर्कोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया, उ प्र सरकार सहित अन्य को पक्षकार बनाया गया है,लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से दाखिल याचिका में मांग की गई है कि साइंटिफिक सर्वे होने से ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग सहित अन्य धार्मिक निर्माण की सही जानकारी मिल सकेगी,यह भी पता चल सकेगा कि वहां मिले शिवलिंग व अन्य मूर्तियां व धार्मिक वस्तुएं कितनी पुरानी हैं.कोर्ट ने सभी छह प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है.

हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया से भी जवाब मांगा है. इनसे पूछा है कि क्या बगैर शिवलिंग को क्षति पहुंचाए इसकी जांच हो सकती है? कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या याचियों की यह मांग जायज है? क्या इससे कोर्ट के किसी फैसले का उल्लंघन तो नहीं होगा? अगली सुनवाई पर एएसआई को यही बताना है कि शिवलिंग को बगैर नुकसान पहुंचाए इसकी जांच हो सकती है या नहीं.

गौरतलब है कि ज्ञानवापी परिसर से 16 मई 2022 को कमीशन की कार्यवाही के दौरान कथित शिवलिंग बरामद हुआ था. जिसके बाद याचियों ने जिला अदालत वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग में अर्जी दाखिल की थी. कोर्ट ने यह कहते हुए अर्जी गत 14 अक्टूबर को खारिज कर दी कि ऐसा करने से निर्माण को क्षति पहुंच सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने परिसर की यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया है. याचिका में जिला न्यायालय के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है.

पढ़ें :- UPः फीस जमा करने जा रहे BCA के छात्र की मौत, ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो करे...
Booking.com
Booking.com
Booking.com
Booking.com