Booking.com

राज्य

  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट का रेप के मामले में अहम फैसला, रेप पीड़िता का बयान सजा के लिए काफी

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट का रेप के मामले में अहम फैसला, रेप पीड़िता का बयान सजा के लिए काफी

Allahabad High Court Verdict: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि रेप पीड़िता का बयान सजा के लिए काफी है,10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है,मेरठ के ओमप्रकाश कि अपील को खारिज करते हुए न्यूज़जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने उसकी सजा को बरकरार रखा,अभियुक्त ओमप्रकाश को ट्रायल कोर्ट ने 6 वर्ष के कारावास कि सजा सुनाई थी,

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि रेप पीड़िता का बयान सजा के लिए काफी है, 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है,मेरठ के ओमप्रकाश कि अपील को खारिज करते हुए न्यूज़जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने उसकी सजा को बरकरार रखा, अभियुक्त ओमप्रकाश को ट्रायल कोर्ट ने 6 वर्ष के कारावास कि सजा सुनाई थी,

पढ़ें :- UP News: मेरठ की बेटी तेजस्वी त्यागी एक साथ लिख सकती है दोनों हाथो से अलग-अलग दो भाषा

अभियुक्त ओमप्रकाश मेरठ के बिनौली थाना क्षेत्र का रहने वाला है,ओमप्रकाश पर 10 वर्षीय किशोरी के साथ रेप करने का आरोप  है,ओमप्रकाश के खिलाफ पीड़िता के पिता ने 4 अक्टूबर 1979 को FIR दर्ज कराई थी,मेडिकल रिपोर्ट में भी पीड़िता के साथ रेप किए जाने की पुष्टि हुई थी,हाईकोर्ट ने रेप के अभियुक्त की अधिक आयु को सजा माफ करने का आधार मानने से भी इनकार कर दिया. हाईकोर्ट ने 43 साल पुराने रेप के मामले में 68 वर्षीय अभियुक्त की ट्रायल कोर्ट की सजा बरकरार रखी औरट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा पूरी करने के लिए जेल भेजने का निर्देश दिया.

इस मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में हुई और अभियुक्त ओमप्रकाश को दोषी करार दिया गया. कोर्ट ने उसे 6 साल की सजा सुनाई. इसी सजा के खिलाफ ओमप्रकाश ने हाईकोर्ट में यह याचिका दाखिल की थी. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि मेडिकल जांच करने वाली डॉक्टर का ट्रायल कोर्ट में परीक्षण नहीं किया गया. इतना ही नहीं विवेचना अधिकारी का भी परीक्षण नहीं किया गया. साथ ही साथ दो गवाहों की भी पेशी नहीं की गई. इसलिए इस घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है. जिसके बाद जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने बचाव पक्ष की दलीलों को ख़ारिज करते हुए कहा कि रेप पीड़िता का बयान अभियुक्त को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त है.

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो करे...
Booking.com
Booking.com
Booking.com
Booking.com