विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधायक अब्बास अंसारी द्वारा हेट स्पीच देने व अधिकारियों को देख लेने की धमकी देने के मामले में सोमवार को वीडियो कान्फ्रेसिंग से पेशी हुई। आरोपी अब्बास अंसारी की तरफ से आरोप से बरी करने हेतु आवेदन दिया गया।
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मऊ। विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधायक अब्बास अंसारी द्वारा हेट स्पीच देने व अधिकारियों को देख लेने की धमकी देने के मामले में सोमवार को वीडियो कान्फ्रेसिंग से पेशी हुई। आरोपी अब्बास अंसारी की तरफ से आरोप से बरी करने हेतु आवेदन दिया गया।
जिसके कारण इस मामले में आरोप पर सुनवाई हेतु अगली तारीख 1 सितंबर नियत की गई। एमपी-एम एलए कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन श्वेता चौधरी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से अब्बास अंसारी की पेशी कासगंज जेल से कराई। हेट स्पीच मामले में तीन आरोपी हैं।
अब्बास अंसारी के भाई उमर अंसारी की पत्रावली अलग हो चुकी है तथा मंसूर अंसारी जमानत पर है। मामले में आरोपी अब्बास अंसारी ने विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तेजक भाषण देते हुए जनपद के अधिकारियों को देख लेने की धमकी दी थी ।