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Haryana : ओमप्रकाश चौटाला को मिली सजा के खिलाफ याचिका पर ED को नोटिस, 25 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश

कोर्ट ने कहा था कि लोकसेवकों के अपने पद के दुरुपयोग के बढ़ते मामलों के बीच एक सख्त संदेश देने की जरूरत है कि ऐसा करने पर वो ना केवल कड़ी सजा के हकदार होंगे, बल्कि अवैध तरीके से अर्जित उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी।

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

नई दिल्ली, 07 जुलाई। गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर ED को नोटिस जारी किया है। जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने 25 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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असीमित ताकत पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है- कोर्ट

बतादें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 27 मई को चौटाला को चार साल की सजा सुनाई थी। हालांकि सजा सुनाए जाने से पहले ओपी चौटाला जेल में एक साल 4 महीने की सजा पहले ही काट चुके थे, जो उनकी 4 साल की मुकर्रर सजा से कम कर दी गई। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 4 साल की सजा मुकर्रर करते हुए कहा था कि ताकत भ्रष्ट कर देती है और असीमित ताकत पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है।

ओपी चौटाला पर संवैधानिक पद का दुरुपयोग करने का आरोप

स्पेशल जज विकास धूल ने अपने आदेश में कहा था कि ओपी चौटाला ने संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया। जनहित में काम करने की बजाए वो स्वार्थपूर्ति में लगे रहे। वैध आय से 103 फीसदी अधिक की संपत्ति अर्जित की। कोर्ट ने कहा था कि लोकसेवकों के अपने पद के दुरुपयोग के बढ़ते मामलों के बीच एक सख्त संदेश देने की जरूरत है कि ऐसा करने पर वो ना केवल कड़ी सजा के हकदार होंगे, बल्कि अवैध तरीके से अर्जित उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी।

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ED ने की थी 6 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त

वहीं कोर्ट ने ओमप्रकाश चौटाला की हेली रोड, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था। 2019 में ED ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में चौटाला की एक करोड़ 94 लाख की संपत्तियों को जब्त किया था। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चौटाला की जमीन और एक फार्म हाउस को जब्त किया था। ED ने इससे पहले ओमप्रकाश चौटाला की 4.15 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। इस तरह कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी।

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