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Haryana : आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला दोषी करार, 26 मई को सजा पर फैसला

पहले ही ओपी चौटाला जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स की भर्ती घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद 10 साल की कैद की सजा काट रहे हैं।

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

नई दिल्ली, 21 मई। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिया है। स्पेशल जज विकास धूल ने 26 मई को सजा की अवधि पर फैसला सुनाने का आदेश दिया।

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ओपी चौटाला की 6 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त

ED ने 2019 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में ओपी चौटाला की 1 करोड़ 94 लाख की संपत्तियां जब्त की थीं। ED ने मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत चौटाला की जमीन और एक फार्म हाउस जब्त किया था। ED ने इससे पहले OP चौटाला की 4.15 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की थी। इस तरह कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति ED ने जब्त की थी।

बतादें कि ओपी चौटाला जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स की भर्ती घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद 10 साल की कैद की सजा काट रहे हैं। इसी मामले में ओमप्रकाश चौटाला और उनके बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला को 7 साल पहले 16 जनवरी, 2013 को 10 साल की सजा सुनाई गई थी।

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