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बघेल सरकार मेहरबानः छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 5% बढ़ा महंगाई भत्ता, पेंशन की पात्रता अवधि अब 30 वर्ष

छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों पर बघेल सरकार मेहरबान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि कर दी है। इससे कर्मचारियों में खुशी का माहौल है।

By Rajni 

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों पर बघेल सरकार मेहरबान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि कर दी है। इससे कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। सीएम के इस निर्णय से राज्य सरकार पर प्रति वर्ष एक हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए मंहगाई भत्ते (डीए) में 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर दी है।

इसके अलावा शासकीय कर्मचारियों को एक और सौगात देते हुए राज्य सरकार ने पूर्ण पेंशन की पात्रता अवधि को 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष कर दिया है। साथ ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अर्हतादायी सेवा की अवधि को 20 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष कर दिया गया है।

बैठक में बस्तर और सरगुजा संभाग में शिक्षकों के रिक्त 3722 एवं सहायक शिक्षकों के 5577 पदों को भरने के लिए भर्ती नियम को शिथिल करते हुए विषयवार पदों की भर्ती की बाध्यता को हटाए जाने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री ने बेमेतरा जिले की ग्राम पंचायत संबलपुर, महासमुंद जिले की ग्राम पंचायत भंवरपुर तथा राजनांदगांव जिले की ग्राम पंचायत लाल बहादुर नगर को नगर पंचायत बनाए जाने की घोषणा की।

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छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक स्थिति में उन्नयन हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। जबकि नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि का आबंटन, अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन तथा गैर रियायती एवं रियायती स्थायी पट्टों को भूमिस्वामी अधिकार में परिवर्तित करते समय देय राशि के आधार पर स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क तथा नगरीय निकाय शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया।

बैठक में राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशनकार्डधारियों को शक्कर वितरण हेतु अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक आवश्यक शक्कर की मात्रा राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से क्रय करने का निर्णय लिया गया। शक्कर का क्रय मूल्य 33,000 रूपए प्रति टन निर्धारित किया गया।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि खनिज साधन विभाग में मानचित्रकार, अनुरेखक एवं खनि सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु जारी चयन सूची की 01 वर्ष तक प्रभावशील रहने की वैधता अवधि को शिथिल करने का निर्णय लिया गया।

वन विभाग में 26 मार्च 2003 के बाद से नियुक्त किए गए समस्त वन रक्षकों का वेतनमान 3050-4590 मान्य किए जाने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा (वर्गीकरण भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2023 का अनुमोदन किया गया।

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