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Jharkhand : आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्यमंत्री सोरेन को फिजिकल पेशी से मिली छूट

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने अदालत से मुख्यमंत्री को सशरीर मौजूद होने से छूट देने की मांग की। इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री को अदालत में फिलहाल सशरीर उपस्थित नहीं होना पड़ेगा।

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

रांची, 07 जून। आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिवक्ता के माध्यम से सोमवार को कोर्ट में अपना पक्ष रखा। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में हुई। जज अनामिका किस्कू मामले में सुनवाई कर रहीं थीं।

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कोर्ट में CM की ओर से जवाब दाखिल

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने अदालत से मुख्यमंत्री को सशरीर मौजूद होने से छूट देने की मांग की। इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री को अदालत में फिलहाल सशरीर उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। अब मुख्यमंत्री की ओर से मामले में जवाब दाखिल किया जाएगा। कोर्ट में CRPC 205 के तहत यह याचिका दाखिल की गई है।

CM सोरेन को फिजिकल पेशी से मिली छूट

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोर्ट में मौजूदगी से छूट की अर्जी के खिलाफ अभियोजन पक्ष के द्वारा रिजॉइंडर फाइल करने को लेकर कोर्ट से 10 दिनों का समय मांगा गया है। इससे पहले 2 जून को मामले में सुनवाई की तारीख निर्धारित थी, लेकिन उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गयी। इसके बाद 7 जून की तारीख सुनवाई के लिए निर्धारित की गई थी। हालांकि इस दौरान कोर्ट ने मुख्यमंत्री को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था।

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गौरतलब है कि ये मामला लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़ा है। लोकसभा चुनाव में वोट देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन अरगोड़ा स्थित संत फ्रांसिस स्कूल में बूथ नंबर 288 में वोट देने गये थे। इसी दौरान दोनों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) का पट्टा लगाया हुआ था। मामले को लेकर कार्यपालक दंडाधिकारी राकेश रंजन ने अरगोड़ा थाने में आचार संहिता उल्लंघन पर FIR दर्ज कराई गई थी।

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