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Jharkhand : CM सोरेन हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, माइनिंग लीज मामले में जल्द होगी सुनवाई

झारखंड हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में कथित अनियमितताओं और मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों द्वारा कथित रूप से संचालित मुखौटा कंपनियों के लेनदेन की जांच की मांग की गई थी। जिस पर CJI रमण ने कहा कि हमें इसे सूचीबद्ध करेंगे।

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

रांची, 18 जुलाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माइनिंग लीज केस को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिकाएं सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली हैं। एक याचिका राज्य सरकार की है और दूसरी याचिका सीएम हेमंत सोरेन की है। वहीं हाईकोर्ट ने सोरेन के खिलाफ जनहित याचिकाओं की सुनवाई की सहमति दी है। CJI एनवी रमण, जस्टिस कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली ने झारखंड और सीएम की याचिकाओं की दलीलों पर संज्ञान लेने के बाद सुनवाई पर सहमति दी है।

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बतादें कि झारखंड हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में कथित अनियमितताओं और मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों द्वारा कथित रूप से संचालित मुखौटा कंपनियों के लेनदेन की जांच की मांग की गई थी। जिस पर CJI रमण ने कहा कि हमें इसे सूचीबद्ध करेंगे।

हाईकोर्ट से पहले हो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई- सिब्बल

वहीं झारखंड सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 29 जुलाई को तय की है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई इससे पहले हो। उन्होंने कहा कि ये जानते हुए भी कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की याचिका को सुनवाई योग्य ठहराने वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई का फैसला किया है। हाईकोर्ट का कहना है कि वो मामले का निपटारा करेगी।

ED की रिपोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख

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दरअसल हाईकोर्ट का झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉड्रिंग करने और खनन पट्टों में अनियमितता की जांच कराने वाली जनहित याचिका को सुनवाई योग्य मानने के फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। ED द्वारा सीलबंद लिफाफे में याचिका को स्वीकार किए बिना रिपोर्ट देने के खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

गौरतलब है कि मामले में 24 मई को सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट को ये तय करने का आदेश दिया था कि ये याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस विचार पर हैं कि न्याय के हित में ये जरूरी है कि चीफ जस्टिस की अगुवाई में हाईकोर्ट पहले ये तय करे कि जांच की मांग करने वाली याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं।

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