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Tax बचाने के लिए 2022 में अपनाएं निवेश के 7 तरीके, मिलेगा बंपर रिटर्न!

अगर आप भी टैक्स के दायरे में आते हैं और आप टैक्स में छूट पाना चाहते हैं तो आज हम आपको निवेश करने के कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिनसे आप टैक्स की झंझट से बच जाएंगे। चलिए जानते हैं इनके बारे में।

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

नई दिल्ली, विकास आर्य। निवेश एक ऐसा जादुई तरीका है जो आपको हर तरह के जोखिम से बचाता है। निवेश करने से ही आप किसी मुसीबत में खुद को सुरक्षित पाते हैं। लेकिन इसकी तैयारी एक दिन में नहीं कई सालों पहले से करनी होती है। इसी तरह यदि आप टैक्स के झंझट से बचाना चाहते हैं तो आपको ये बारीकि से समझना होगा कि सरकार किन निवेशों पर आपको टैक्स में छूट प्रदान करती है। यदि आपने सही निवेश विकल्पों का चुनाव किया है तो आप देखेंगे कि आप टैक्स के दायरे से बाहर हो गये हैं।

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साथ ही ये सरकारी स्कीम आपको आने वाले कुछ सालों में बंपर रिटर्न देने की गारंटी भी प्रदान करती है। Tax Saving Schemes के जरिए निवेश यानी इंवेस्ट करके आपको टैक्स में भारी छूट मिलती है। तो चलिए जानते हैं ऐसे कुछ विकल्प जिनमें इंवेस्ट कर आप अपनी कमाई को बचा और बढ़ा पाएंगे।

Tax Saving Schemes के बेहतरीन तरीके

1. नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) :

रिटायरमेंट के दौरान लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के द्वारा प्राइवेट व सरकारी दोनों ही नौकरियों में लगे लोगों को टैक्स में बचत की सुविधा मिलती है। इस योजना में 18 से 60 साल तक का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। इसमें 80 सी के द्वारा 1.5 लाख रुपये के टैक्स कौटती पर क्लेम किया जा सकता है, इसके साथ ही 80सीसीडी-1बी के अंतर्गत करीब 50 हजार तक की अतिरिक्त कटौती पर भी सुविधा दी जाती है।

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2. सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) :

सरकार ने बेटियों के लिए इस स्कीम को शुरू किया है। इस योजना में निवेश करके अभिभावक अपनी बेटियों की शिक्षा व पढ़ाई के लिए धन इकट्ठा कर सकते हैं। सरकार आपको इस निवेश पर करीब 7.6 प्रतिशत तक का ब्याज देती है। इस निवेश के लिए आप सुकन्या खाता किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं और निवेश को शुरू कर सकते हैं।

3. यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) :

यूलिप प्लान में निवेश करके आपको इंश्योरेंस और निवेश दोनों की सुविधा मिल जाती है। इस निवेश के आधार पर पॉलिसी लेने वालों को उनके प्रीमियम का एक भाग इंश्योरेंस कवरेज प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा Equity व Debt Instruments में निवेश किया जाता है। ULIP के अंतर्गत टैक्स देने वाला कर दाता करीब 1.5 लाख तक अधिकतम Deduction पर claim कर सकता है।

4. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) :

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पीपीएफ सरकार का एक पॉपुलर इंवेस्टमेंट स्कीम है। यह स्कीम देश के सबसे सुरक्षित निवेश में गिनी जाती है। पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) खुलाने के लिए आपके पास 500 न्यूनतम राशि होनी चाहिए। किसी भी सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में इस अकाउंट को खुलवाया जा सकता है। इस निवेश पर खाताधारक को करीब 7.1 प्रतिशत का सालाना ब्याज मिलता है और वह अधिकतम 1.5 लाख के डिडक्शन को टैक्स में क्लेम कर सकता है।

5. ELSS Mutual Fund :

इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) एक Mutual Fund Scheme है। इसमें मुख्यतः आपके पैसे को Equity Funds में इंवेस्ट किया जाता है। इसकी खास बात ये है कि इसके अंतर्गत आपको टैक्स में छूट मिलती है। इस इंवेस्टमेंट पर आप सेक्शन 80सी के अंतर्गत टैक्स पर छूट क्लेम कर सकते हैं।

6. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) :

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश कर आप टैक्स में छूट के हकदार बन सकते हैं। ये स्कीम कई सालों से चल रही है। आप देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस से एनएससी के अंतगर्त अपना निवेश शुरु कर सकते हैं। टैक्स सेविंग के साथ ही ये एक फिक्स्ड इनकम वाली योजना है। सरकार की योजना होने के चलते पीपीएफ की तरह इसे भी सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। इसमें निवेशकों को करीब 6.8 प्रतिशत तक का ब्याज दिया जाता है।

7. होम लोन (Home Loan) :

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home Loan tax बचाने का एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है। इसमें आप मूल धन के भुगतान पर 80 सी के तहत करीब 1.5 लाख पर टैक्स पर छूट पा सकते हैं। वहीं लोन के ब्याज के भुगतान पर भी आप टैक्स में छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं।

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