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आज पिछड़ों के हक छीने गए कल दलितों का हक छिना जाएगा: अखिलेश यादव

निकाय चुनाव के लिए जो आरक्षण प्रक्रिया अपनाई गई थी वो सही नही थी ऐसे में फिर से उसपर विचार कर चुनाव की घोषणा हो साथ ही चुनाव समय पर हो।

By इंडिया वॉइस 

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निकाय चुनाव के लिए जो आरक्षण प्रक्रिया अपनाई गई थी वो सही नही थी ऐसे में फिर से उसपर विचार कर चुनाव की घोषणा हो साथ ही चुनाव समय पर हो।

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कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में पक्ष विपक्ष में जुबानी जंग छिड़ गई है। सरकार से लेकर विपक्ष तक सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे है। एचसी से फैसला आने के बाद नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है।

 

अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि “आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक़ छीना है,कल भाजपा बाबा साहब द्वारा दिए गये दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी. आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछडों व दलितों से सपा का साथ देने की अपील है।”

कोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने उस मामले पर फैसला सुनाया जिसमें 7 दिसंबर को जारी चुनावी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। ओबीसी को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमे आरक्षण को लेकर सवाल उठाया था और कहा था कि ओबीसी आरक्षण पर ट्रिपल टेस्ट फार्मूला का उपयोग नहीं किया गया था।

निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा और कानून के जानकारों से परामर्श लेने के बाद इस मामले पर सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

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यूपी नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को झटका देते हुए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस बार प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के ही निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है।

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