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किशोरी से रेप में फंस गए BJP MLA, 25 साल की कैद और 10 लाख का लग गया जुर्माना

अदालत ने यूपी के भाजपा विधायक को किशोरी से दुष्कर्म मामले में 15 दिसंबर को कड़ी सजा सुनाई है। सजा का ऐलान होते ही विधायक का सिर नीचे झुक गया। विधायक को 25 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी।

By Rakesh 

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सोनभद्र। अदालत ने यूपी के भाजपा विधायक को किशोरी से दुष्कर्म मामले में 15 दिसंबर को कड़ी सजा सुनाई है। सजा का ऐलान होते ही विधायक का सिर नीचे झुक गया। विधायक को 25 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी।

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सोनभद्र जिले की दुद्धी सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को किशोरी से दुष्कर्म मामले में सजा सुनाई गई। भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को कोर्ट ने 25 साल की कैद तथा 10 लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को मिलेगी। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सोनभद्र की एमपी-एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।

मुकदमा नवंबर 2014 में म्योरपुर थाने में दर्ज हुआ था और आठ सालों की लंबी सुनवाई के बाद फैसला आया एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुल्लाह खां ने अर्थदंड की समूची राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। विधायक के अधिवक्ता ने फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देने की बात कही है।

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