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झारखंड कांग्रेस प्रभारी पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज

कोतवाली थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने बताया कि सेक्शन-130 और धारा-188 के तहत केस दर्ज किया गया है। इस पर जांच जारी है। सेक्शन-130 के अनुसार अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।

By इंडिया वॉइस 

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रांची : झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडेय के खिलाफ कोतवाली थाना रांची में रविवार को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी रांची शहर अंचल अमित भगत की लिखित शिकायत के बाद की गयी है। इसमें कहा गया है कि अविनाश पांडेय की अध्यक्षता में कांग्रेस को-आर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी। इस दौरान कहा गया था कि पंचायत चुनाव जीतने पर जन प्रतिनिधियों को संगठन में जगह दी जाएगी, ताकि उनके अनुभव का लाभ संगठन की मजबूती में मिल सके। यह प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।

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कोतवाली थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने बताया कि सेक्शन-130 और धारा-188 के तहत केस दर्ज किया गया है। इस पर जांच जारी है। सेक्शन-130 के अनुसार अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब ऐसे में अविनाश पांडे के लिए अगले कुछ दिन मुश्किलों से भरे साबित होने वाले हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों कांग्रेस प्रभारी झारखंड दौरे पर आए थे। पार्टी के एक कार्यक्रम में पांडेय ने बयान दिया था कि पंचायत चुनाव में जीतने वाले प्रतिनिधियों को पार्टी में जगह दी जाएगी। भाजपा ने इस बयान पर आपत्ति जताते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी।

इसे आयोग ने भी प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना था। आयोग ने रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को विधि सम्मत कार्रवाई करने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पांडेय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

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