नई दिल्ली : झारखंड में पंचायत चुनाव अपने तय शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज की। याचिका आजसू के सांसद चंद्रप्रकाश

