नई दिल्ली, 14 फरवरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को निर्देश दिया है कि वो 17 फरवरी तक 2021 का बैलेंस शीट दाखिल करे। जस्टिस सुरेश कैत की बेंच ने दिल्ली मेट्रो को निर्देश दिया कि बैलेंस शीट में उसके बैंक खातों और फिक्स डिपॉजिट की जानकारी

