दिल्लीवासियों को मिला नए साल से पहले बड़ा तोहफा। बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Delhi LG VK Saxena) ने रेस्टोरेंट और बार को 24 घंटे खुलने से जुड़े नियमों में ढील दे दी है। इसको लेकर अधिकारियों ने शनिवार को जानकारी दी कि दिल्ली एलजी ने शहर में बार और रेस्तरां के लाइसेंसिंग के लिए जो मानदंडों हैं, उनमें ढील दे दी है।
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Delhi Bars Restaurants: दिल्लीवासियों को मिला नए साल से पहले बड़ा तोहफा। बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Delhi LG VK Saxena) ने रेस्टोरेंट और बार को 24 घंटे खुलने से जुड़े नियमों में ढील दे दी है। इसको लेकर अधिकारियों ने शनिवार को जानकारी दी कि दिल्ली एलजी ने शहर में बार और रेस्तरां के लाइसेंसिंग के लिए जो मानदंडों हैं, उनमें ढील दे दी है।
बता दें कि इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने नवंबर में रेस्तरां एवं भोजनालयों के लिए लाइसेंस संबंधी जरूरतों को आसान बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति से मौजूदा नियमों की जांच करने और लाइसेंस प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए उचित सुझाव देने को कहा गया था। नए मानदंडों के मुताबिक हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी परिसर के अंदर स्थित पांच सितारा और चार सितारा होटलों के सभी रेस्तरां तय किए गए शुल्क के भुगतान के बाद 24 घंटे खोले जा सकेंगे।
अधिकारियों के अनुसार, “5 और 4 सितारा होटलों में रेस्तरां और बार अब 24 घंटे संचालित हों सकेंगे”। अधिकारियों ने बताया कि इस नई पॉलिसी में आवेदन करने वालों को 49 दिनों के भीतर जरूरी प्रक्रिया पूरी कर सरकार लाइसेंस मुहैया करवाएगी। इंडिया टीवी ने एक अधिकारी के हवाले से बताया, “इससे जुड़ी कार्रवाई अगले तीन हफ्तों में पूरा होने की उम्मीद है। वहीं 26 जनवरी से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कारोबारी इस नई लाइसेंसिंग व्यवस्था का लाभ उठाने में सक्षम होंगे।”
नए नियमों के मुताबिक दिल्ली के चार और पांच सितारा होटलों में रेस्तरां और बार, जिसमें हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी परिसर शामिल हैं, वहां 24 घंटे काम हो सकते हैं। इसके साथ ही 3-सितारा होटलों को भी रात 2 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। वहीं अन्य सभी श्रेणियों में वे 1 बजे तक काम कर सकेंगे।
24 घंटे खुलने के लाइसेंस के अलावा पांच सितारा और चार सितारा होटलों में सिर्फ एक रेस्तरां को बार लाइसेंस लेने की सीमा हटा दी गई है। अब ऐसे होटलों को लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर होटल परिसर के भीतर एक से अधिक रेस्तरां/बार में शराब परोसने के लिए अलग-अलग शराब लाइसेंस पाने में सहूलियत मिलेगी।
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इस तरह के लाइसेंस पाने के लिए जरूरी दस्तावेजों की संख्या में भारी कटौती की गई है। इसके लिए अब 28 दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। दरअसल अभी तक ऐसे लाइसेंस को पाने के लिए आवेदन के दौरान लगभग 140 जानकारियों वाले 21 पन्नों के फॉर्म को भरना होता था। लेकिन अब इसे छोटा कर 9 पेज का कर दिया गया है।