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ED की अमेठी में बड़ी कार्रवाई,पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति व उनके परिवार की 5 करोड़ की संपत्तियों को कब्जे में लिया

ईडी ने 15 जनवरी 2021 को पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था.

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

उत्तर प्रदेश में अमेठी जिले में ईडी ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद गायत्री प्रजापति के परिवार के सदस्यों की 5 करोड़ रुपये की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जब्त कर ली है. इस दौरान ईडी ने संपत्तियों पर अपना बोर्ड लगा दिया.ईडी के अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

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बोर्ड पर सख्त संदेश लिखा

इस बोर्ड पर उप निदेशक प्रवर्तन निदेशालय के आदेश के हवाले से लिखा है कि धन शोधन निवारण अधिनियम-2002 (पीएमएलए) की धारा- 8(4)के तहत यह संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के कब्जे में है. इसका किसी प्रकार का अंतरण अवैध होगा.अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

लखनऊ में साढ़े 4 बीघा जमीन कब्जे में ली

ईडी की टीम ने लखनऊ की मोहनलालगंज तहसील के मऊ गांव पहुंची. यहां पूर्व मंत्री के बेटे अनिल प्रजापति के नाम पर खरीदी गई लगभग साढ़े चार बीघे जमीन को अपने कब्जे में लिया. इस जमीन की कीमत लगभग साढ़े चार करोड़ रुपए बताई जा रही है.

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पांच संपत्तियों पर की कार्रवाई

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईडी ने अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान अमेठी के विभिन्न हिस्सों में एक वाणिज्यिक परिसर समेत पांच संपत्तियां जब्त की हैं. उन्होंने कहा कि 2.5 करोड़ रुपये का वाणिज्यिक परिसर जबकि 1 करोड़ रुपये कीमत की एक अन्य जमीन है.मंत्री के बेटे और दो बेटियों के नाम पर तीन जमीनें भी बुधवार को कुर्क की गई थीं.

जनवरी 2021 में दर्ज हुआ था मामला

जानकारी के मुताबिक ईडी ने 15 जनवरी 2021 को पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था.ईडी ने लखनऊ, कानपुर में उनके और परिवार के सदस्यों व सहयोगियों के 7 स्थानों पर तलाशी के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर मामला दर्ज किया गया था.

आपको बता दें कि गायत्री प्रजापति वर्ष 2012-2017 से समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान खनन मंत्री थे. मार्च 2017 से जेल में हैं. वर्ष 2016 में एक महिला ने उनके और उनके सहयोगियों के खिलाफ लखनऊ के गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कराया था.

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