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झारखंड पंचायत चुनाव में नहीं मिलेगा ओबीसी आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

याचिका आजसू के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने दायर की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि झारखंड सरकार पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दे रही है।

By इंडिया वॉइस 

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नई दिल्ली : झारखंड में पंचायत चुनाव अपने तय शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज की।

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याचिका आजसू के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने दायर की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि झारखंड सरकार पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दे रही है। ओबीसी को आरक्षण की मांग करते हुए कहा गया कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसलिए वो इसमें फिलहाल कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि भविष्य में होने वाले चुनाव के लिए ट्रिपल टेस्ट कराकर ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है।

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