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Azam Khan Case:सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की विधायकी रद्द मामले में योगी सरकार और चुनाव आयोग से मांगा जवाब

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार और चुनाव आयोग से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है,इस मामले में अब अगली सुनवाई बुधवार को होगी,आजम खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में विधायकी रद्द मामले में याचिका दायर किया गया था,जिसमे कहा गया है की हेट स्पीच मामले में दोषी करार होने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई

By इंडिया वॉइस 

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Delhi/Rampur: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार और चुनाव आयोग से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है,इस मामले में अब अगली सुनवाई बुधवार को होगी,आजम खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में विधायकी रद्द मामले में याचिका दायर किया गया था,जिसमे कहा गया है की हेट स्पीच मामले में दोषी करार होने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई

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दरअसल, हेट स्पीच मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी रद्द हुई थी,इस मामले में सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुई अधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने दलील दी कि यह कोर्ट का फैसला है. इस पर कोर्ट ने कहा कि कुछ तार्किंक अवसर मिलना चाहिए था, ताकि वे कोर्ट में जाकर अपील कर सकें. वह दोषी हैं, लेकिन दूसरे दिन रामपुर विधानसभा सीट रिक्त घोषित हो गई. ऐसा बीजेपी सदस्यों के साथ भी होना चाहिए. इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई बुधवार को नियत कर दी.

इस मामले में आजम खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि दोषी करार देने के बाद आनन-फानन में उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई. इस मामले में सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुई अधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने दलील दी कि यह कोर्ट का फैसला है. इस पर कोर्ट ने कहा कि कुछ तार्किंक अवसर मिलना चाहिए था, ताकि वे कोर्ट में जाकर अपील कर सकें. वह दोषी हैं, लेकिन दूसरे दिन रामपुर विधानसभा सीट रिक्त घोषित हो गई. ऐसा बीजेपी सदस्यों के साथ भी होना चाहिए. इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई बुधवार को नियत कर दी.

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