Delhi Protest : दिल्ली में 10 अक्टूबर के विरोध-प्रदर्शन से पहले मेट्रो स्टेशन बंद करने और ट्रेन सेवाओं में व्यवधान से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है।✍️अरविंद कुमार
Updated Date
Delhi Protest : दिल्ली में 10 अक्टूबर के विरोध-प्रदर्शन से पहले मेट्रो स्टेशन बंद करने और ट्रेन सेवाओं में व्यवधान से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। जस्टिस वी. मोहना के अस्वस्थ होने के कारण अब मामले की सुनवाई गुरुवार, 15 अक्टूबर को होगी।
दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों, मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने और ट्रेन सेवाओं में व्यवधान से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई गुरुवार, 15 अक्टूबर तक टाल दी है। यह फैसला जस्टिस वी. मोहना के अस्वस्थ होने के कारण लिया गया।
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ को इस मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई करनी थी। जस्टिस मोहना अस्वस्थ होने के बावजूद मंगलवार को अदालत की कार्यवाही में शामिल हुए।
सुनवाई की शुरुआत में CJI सूर्यकांत ने वकीलों को बताया कि जस्टिस मोहना की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वे अदालत आए हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन समेत अन्य वकीलों ने भी सुनवाई टालने पर सहमति जताई।
यह मामला 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन से पहले मेट्रो और ट्रेन सेवाओं पर लगी पाबंदियों से जुड़ा है। याचिकाओं में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को लेकर उठाए गए कदमों पर सवाल उठाए गए हैं।
तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि 10 अक्टूबर के प्रदर्शन से पहले मेट्रो और ट्रेन सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की कथित अवहेलना को लेकर दायर अवमानना याचिका पर केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए मंगलवार तक का समय दिया गया था।
जस्टिस वी. मोहना के अस्वस्थ होने के कारण फिलहाल सुनवाई स्थगित कर दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट गुरुवार, 15 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगा। इस सुनवाई में मेट्रो और ट्रेन सेवाओं से जुड़े मुद्दों तथा अदालत के आदेश के कथित उल्लंघन पर आगे की कार्यवाही होने की उम्मीद है।
✍️अरविंद कुमार
Disclaimer
इस लेख में व्यक्त विचार, मत एवं विश्लेषण मूल लेखक के हैं। इसे केवल प्रकाशन हेतु संपादित किया गया है। विचारों, मतों या उनसे उत्पन्न परिणामों के लिए वेब पोर्टल अथवा प्रकाशक उत्तरदायी नहीं होंगे।
देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो करें।