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बाबूलाल मरांडी ने कहा – नियमों को ताक पर रखकर सोरेन परिवार ने खरीदी जमीन

मरांडी ने कहा कि राज्यपाल से शिकायत कर कार्रवाई की मांग भी की गई है, जिस पर उन्होंने केंद्रीय चुनाव आयोग से रिपोर्ट की मांग की है।

By इंडिया वॉइस 

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पाकुड़ : एसपीटी एक्ट के तहत संथाल परगना में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक है। सीएनटी एक्ट के तहत क्रेता व विक्रेता अगर एक ही थाना क्षेत्र के हों तो उनके बीच खरीद बिक्री की छूट है लेकिन शिबू सोरेन परिवार ने इस नियम को ताक पर रखकर धनबाद से लेकर रांची तक बड़े पैमाने पर जमीन खरीद रखी है।

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ये बातें भाजपा की विरोध रैली में शामिल होने आए राज्य के पहले मुख्यमंत्री सह नेता भाजपा विधायक दल बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को मीडिया कर्मियों से कहीं। उन्होंने इसे कोई मनगढ़ंत आरोप नहीं बल्कि एक दस्तावेजी प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर एक संवैधानिक पद पर बैठे लोक सेवक के लिए बने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रांची के एक औद्योगिक क्षेत्र में अपने नाम से 11 एकड़ जमीन का खनन पट्टा ले रखा है। इतना ही नहीं अपनी पत्नी के नाम पर पट्टा लिया है, जबकि वे खुद ही संबंधित विभाग के भी मंत्री हैं।

मरांडी ने कहा कि राज्यपाल से शिकायत कर कार्रवाई की मांग भी की गई है, जिस पर उन्होंने केंद्रीय चुनाव आयोग से रिपोर्ट की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकुड़ के एक पंचायत में मनरेगा योजनाओं के चयन कार्यान्वयन के लिए यहां के विधायक सह सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री बीडीओ को पत्र लिखकर निर्देश देते हैं कि क्या और कैसे करना है। जब तक ऐसा हस्तक्षेप बंद नहीं होगा हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे।

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