नई दिल्ली, 27 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारिवलन को रिहा क्यों नहीं किया जा सकता है। जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा कि बिना कानूनी पहलू पर गौर किए यह बताएं कि

