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झारखंड में खतरे में सीएम की कुर्सी, चुनाव आयोग भेजे गए दस्तावेज, आगे आयोग करेगा फैसला

आपको बता दें इस मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा राज्यपाल से शिकायत की गई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस मुद्दे से जुड़े सभी कागजात राज्य सरकार से मांगे थे।

By इंडिया वॉइस 

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झारखंड में हेमंत सोरेन के नाम पर माइनिंग लीज से जुड़े मामले से संबंधित दस्तावेज चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से 15 दिनों के भीतर मांगे थे इस संबंध में झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के माइनिंग लीज प्रकरण से जुड़े दस्तावेजों को चुनाव आयोग भेज दिया गया है। इन दस्तावेजों में लीज के लिए आवेदन तथा कर्मचारियों द्वारा लिखी गई टिप्पणियों और उनसे संबंधित सभी दस्तावेज हैं। आपको बता दें इस मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा राज्यपाल से शिकायत की गई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस मुद्दे से जुड़े सभी कागजात राज्य सरकार से मांगे थे।

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इस मामले में यह शिकायत की गई है की मुख्यमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पत्थर माइनिंग की लीज ली थी। विपक्ष का आरोप है कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 13-2 के तहत कार्यवाही करनी चाहिए गृह मंत्रालय द्वारा सभी मंत्रियों के लिए जो आचार संहिता लागू है। उसके अनुसार किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री को अपना पद संभालने के 2 महीने के भीतर ही उसको अपनी सभी पुरानी गतिविधियों से जो व्यवसायियों से जुड़ी हैं उनसे अलग हो जाना है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पक्ष सुनने के बाद अब चुनाव आयोग यह तय करेगा कि मुख्यमंत्री पर लगे सभी आरोप विधानसभा पर उनकी सदस्यता पर्याप्त समाप्त करने के लिए काफी हैं या नहीं। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर या बताया कि मुख्यमंत्री की तरफ से इस मामले से संबंधित कोई भी जानकारी छुपाई नहीं गई है।

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