दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी की दलीलों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने फैसले के लिए 30 मई की तारीख तय की है।
आप नेता मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ ईडी की यह 5वीं चार्जशीट थी, जिस पर कोर्ट में शुक्रवार (19 मई) को सुनवाई हुई। इससे पहले 6 मई को ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया था कि आरोपी मनीष सिसोदिया की कथित गतिविधियों के कारण लगभग 622 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की गई।
ईडी ने कोर्ट को बताया कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट की हार्ड कॉपी फाइल कर दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने इसी 4 मई को दिल्ली आबकारी नीति अनियमितता मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था।