नई दिल्ली, 23 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऑफलाइन बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह की याचिकाएं छात्रों को झूठा दिलासा देती हैं। अब कोर्ट के इस फैसले से लगभग साफ