नई दिल्ली, 7 मार्च। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली को भंग करने पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली की तरफ से 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर की ओर से अविश्वास प्रस्ताव रद्द किए जाने के फैसले को असंवैधानिक बताया। कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान

