सरकार ने बिक्री से पहले मोबाइल फोन के आइएमईआइ नंबर का भारतीय नकली डिवाइस प्रतिबंध पोर्टल पर एक जनवरी 2023 से पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है. दूरसंचार विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, स्थानीय स्तर पर उत्पादित या इम्पोर्ट किए गए सभी मोबाइल के लिए यह पंजीकरण अनिवार्य

