नंबर से छेड़छाड़ पर सरकार सख्त है. सरकार के पास हर मोबाइल फोन की IMEI बतानी होगी. DoT ने हर मोबाइल फोन का आईएमईआई सरकार की वेबसाइट पर रजिस्टर करने को अनिवार्य किया है.
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सरकार ने बिक्री से पहले मोबाइल फोन के आइएमईआइ नंबर का भारतीय नकली डिवाइस प्रतिबंध पोर्टल पर एक जनवरी 2023 से पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है. दूरसंचार विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, स्थानीय स्तर पर उत्पादित या इम्पोर्ट किए गए सभी मोबाइल के लिए यह पंजीकरण अनिवार्य होगा और आइसीडीआर पोर्टल से इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट नंबर (आइएमईआइ) प्रमाणपत्र लेना होगा.
आइएमईआइ एक 15 डिजिट का नंबर है जो किसी भी डिवाइस की यूनीक आइडी भी होता है.इससे स्मगलिंग पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी. इसके अलावा इम्पोर्ट कर लाए गए सभी मोबाइल के IMEI भी इसी पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा. ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. ये नियम 1 जनवरी 2023 से लागू होंगे.
सरकार ने सबसे पहले 2017 में IMEI से छेड़छाड़ को अपराध माना था.IMEI में बदलाव करने पर उस मोबाइल पर सभी सेवा ब्लॉक हो जाएगी. और ऐसा करने पर 3 साल की जेल और जुर्माना का प्रावधान हैं.
ऐसे चेक करें आइएमईआइ नंबर
कोई भी उपभोक्ता अपने मोबाइल का आइएमईआइ नंबर चेक कर सकता है. इसके लिए उपभोक्ता को अपने मोबाइल पर *#06# नंबर डायल करना होगा. यह नंबर डायल करते ही मोबाइल फोन का आइएमईआइ नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा.नया मोबाइल खरीदते समय आइएमईआइ नंबर की जांच अवश्य करें.आपको बतादें कि दो सिम वाले मोबाइल फोन में दो आइएमईआइ नंबर होते हैं.