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पिछली सीट बेल्ट बांधना भी हुआ अब अनिवार्य, नितिन गडकरी ने दी ये जानकारी-जानें और क्या कहा

पिछली सीट बेल्ट बांधना भी हुआ अब अनिवार्य, नितिन गडकरी ने कार की सफेटी को लेकर किए ये बड़े ऐलान। आठ सीट वाली गाड़ियों में कम से कम छेह ऐयरबैग - जाने और क्या क्या कहा।

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

Nitin Gadkari on car safety: टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद सरकार कारों में और अधिक सुरक्षा सुविधाएं मुहैया कराने पर ध्यान दे रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार रियर सीट बेल्ट अनिवार्य कर रही है। वाहन कंपनियों के लिए अक्टूबर से आठ सीटों वाले वाहनों में कम से कम छह ‘एयरबैग’ होना अनिवार्य है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कार में सवार सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि एक कार्यक्रम में साइरस मित्री की कार दुर्घटना में मौत का भी जिक्र किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने जुर्माने की बात कही।

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साइरस मिस्त्री की कार दुर्घटना में मौत होने के बाद देश में बिक रहीं कारों के सेफ्टी फीचर्स पर चर्चा शुरू हो गई। इस बात को ध्यान देते हुए गवर्नमेंट ने कारों में छह एयरबैग अनिवार्य किए हैं, लेकिन ये सिर्फ आठ यात्रियों की क्षमता और 3.5 टन से कम वजन वाली गाड़ियों में ही जरूरी होंगे। छोटी या फैमिली कारों मे अभी ये फीचर नही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम वाहनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से उठाया जा रहा है।

इससे पहले इसी साल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि वाहन यात्रियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का फैसला किया गया है, ताकि वाहनों में सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) जल्द ही सीट बेल्ट वॉर्निंग अलार्म को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाले सिस्टम पर रोक लगा सकता है. बाजार में कई ऐसे क्लिप बिक रहे जिनका इस्‍तेमाल सीट बेल्‍ट अलार्म को बंद करने में किया जाता है. इसकी बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने की तैयारी में है सरकार. मिस्त्री की मौत की सबसे बड़ी वजह यह था कि उन्होंने मर्सिडीज जीएलसी कार में पिछली सीटों पर सीट बेल्ट होने के बावजूद उनका इस्तेमाल नहीं किया था.

केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम 138 (3) के तहत पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, ज्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते कि यह नियम अनिवार्य है। यातायात पुलिसकर्मी भी पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के सीट बेल्ट लगाने पर जुर्माना नहीं लगाते हैं।

राजमार्ग पुलिस द्वारा आज जारी आंकड़ों से पता चला है कि महाराष्ट्र में पांच साल से भी कम समय में सड़क हादसों में 59 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 80,000 गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

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