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Babri Case:बाबरी विध्वंस केस में लालकृष्ण आडवाणी समेत 32 को मिली बड़ी राहत,हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Babri demolition:बाबरी विध्वंस मामले में BJP के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत 32 लोगों को बड़ी राहत मिली है,बुधवार को जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सरोज यादव की बेंच ने बाबरी केस के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया है,यह याचिका बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने खारिज की है,हाईकोर्ट ने कहा की यह याचिका गौर करने लायक नहीं है

By इंडिया वॉइस 

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Lucknow news:बाबरी विध्वंस मामले में BJP के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत 32 लोगों को बड़ी राहत मिली है,बुधवार को जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सरोज यादव की बेंच ने बाबरी केस के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया है,यह याचिका बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने खारिज की है,हाईकोर्ट ने कहा की यह याचिका गौर करने लायक नहीं है

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CBI स्पेशल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में अयोध्या के हाजी महमूद अहमद और सैयद अखलाक अहमद ने चुनौती दी थी,बाबरी विध्वंस मामले में BJP के वरिष्ठ नेता आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार समेत 32 आरोपियों को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने बरी करने का फैसला दिया था,इस मामले में सीबीआई, सरकार और याचिकाकर्ता के पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुनाया है।

बुधवार को जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सरोज यादव की बेंच ने याचिकाकर्ताओं की याचिका को पोषणीयता के आधार पर खारिज कर दिया. हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक याचिकाकर्ता ढांचा विध्वंस मामले में वादी नहीं थे, लिहाजा सीबीआई स्पेशल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की उनकी याचिका पोषणीय नहीं है.

दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अपील की थी कि दोनों इस मामले में न सिर्फ गवाह थे, बल्कि घटना के पीड़ित भी थे. उन्होंने विशेष अदालत के समक्ष खुद को सुने जाने के लिए अर्जी भी दी थी, लेकिन कोर्ट ने उनके प्रार्थनापत्र के ख़ारिज कर दिया था. साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट से मांग की थी कि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती समेत सभी 32 लोगों को दोषी करार दिया जाए.

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