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चौथे चरण का मतदान बुधवार को, नौ जिले की 59 सीटों पर पड़ेंगे वोट, जानें पूरा इंतजाम 

2.13 करोड़ मतदाता करेंगे 624 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला

By इंडिया वॉइस 

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के लिए हो रहे चुनाव में चतुर्थ चरण के नौ जिलों की 59 सीटों पर बुधवार को मतदान होगा। इस चरण में 91 महिला प्रत्याशी समेत कुल 624 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। चतुर्थ चरण में 2.13 करोड़ मतदाता इन सभी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल ने मंगलवार को यहां बताया कि बुधवार को प्रातः 07 बजे से सायं 06 बजे तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चतुर्थ चरण का मतदान होगा। इस चरण की कुल 59 में से 16 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। भारी संख्या में अर्धसैनिक बल को पोलिंग बूथ के अलावा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया है। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां आज संबंधित जिला मुख्यालयों से मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दी गयी हैं।

1712 सेक्टर और 210 जोनल मजिस्ट्रेट तैनात

उन्होंने बताया कि मतदान पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए चुनाव आयोग ने 57 सामान्य प्रेक्षक, नौ पुलिस प्रेक्षक तथा 18 व्यय प्रेक्षक भी तैनात किये हैं। इसके अलावा एक हजार, 712 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 210 जोनल मजिस्ट्रेट, 105 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा तीन हजार,110 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किये गये हैं। मतदान पर पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जनपद के 50 प्रतिशत मतदेय स्थलों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है।

चतुर्थ चरण में कुल 24,643 मतदेय स्थल

शुक्ल ने बताया कि इस चरण के मतदान में 2.13 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1.14 करोड़ पुरुष, 99.3 लाख महिला और 966 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। इस चरण में मतदान के लिए 13 हजार,817 मतदान केंद्र और 24 हजार,643 मतदेय स्थल बनाये गये हैं। इनमें 874 आदर्श मतदान केंद्र हैं। चुनाव प्रक्रिया को सम्पन्न कराने के लिये कुल एक लाख,15 हजार,725 मतदान कार्मिक लगाये गये हैं।

मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य विकल्प

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 अन्य पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों व डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र अथवा राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र और सांसदों, विधायकों एवं विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के कार्ड मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की पहचान के लिए मान्य होंगे।

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